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सरकार ने सेट की 31 मार्च की डेडलाइन, 1 अप्रैल से बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बिकेंगे SIM Card

भारत सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री रोकने के लिए सिम कार्ड डीलरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब केवल रजिस्टर्ड डीलर ही 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड बेच सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने फ्रैंचाइजी, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराने की सलाह दी है।

31 मार्च 2025 तक डीलरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

सरकार ने सभी सिम कार्ड डीलरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है। पहले यह डेडलाइन अगस्त 2024 थी, लेकिन अब इसे दो महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। अगर कोई सिम कार्ड डीलर इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो वह 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएगा

12 महीने पहले किया गया था वेरिफिकेशन अनिवार्य

सरकार ने अगस्त 2023 में सभी सिम कार्ड डीलरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए 12 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने में देरी के कारण अब डेडलाइन बढ़ा दी गई है।

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इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले ही रजिस्टर कर लिया था। लेकिन सरकारी कंपनी BSNL ने सरकार से अधिक समय मांगा था, क्योंकि उसे अपने सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को ठीक करने की जरूरत थी

फर्जी सिम बेचने वाले डीलरों पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

  • 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट – यदि कोई सिम कार्ड डीलर अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा
  • 10 लाख रुपये का जुर्माना – बिना रजिस्ट्रेशन वाले PoS (फ्रैंचाइजी, एजेंट्स, डीलर) को सिम बेचते हुए पकड़ा गया तो प्रति इंस्टेंस 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
  • सख्त KYC नियम लागू – ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट के लिए भी सख्त KYC प्रक्रिया लागू की गई है

सिम कार्ड के नए नियम

सरकार ने सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं

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  • QR कोड से आधार वेरिफिकेशन – अब प्रिंटेड आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए QR कोड स्कैन करके डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करना अनिवार्य होगा
  • सिम डिस्कनेक्ट होने के बाद 90 दिन का वेटिंग पीरियड – अगर कोई मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट होता है, तो उसे 90 दिनों तक किसी नए ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाएगा
  • जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में सख्त वेरिफिकेशन – इन क्षेत्रों में PoS (डीलरों) के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड बेच सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले PoS को ब्लैकलिस्ट और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इससे ऑनलाइन फ्रॉड और सिम से जुड़े अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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